



दिल्ली: पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद और निवर्तमान कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को सशर्त रेगुलर बेल दी है।
कोर्ट ने कहा कि हमने कुछ शर्तें लगाई हैं. आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेगा। वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाए. आपको बता दें कि बृज भूषण सिंह को 25000 रुपये का मुचलका भरने पर जमानत मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सरकारी वकील ने कहा कि इनपर कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाए और यदि राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध नहीं किया बल्कि अदालत से कानून संम्मत और उच्चतम अदालत की ओर से पारित आदेश के हिसाब से निपटाया जाए।
जबकि शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी प्रभावशाली हैं, इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यदि फिर भी जमानत दी जाती है, तो कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जाए।
आपको ये भी बता दें 5 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में IPC की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी. धारा 354 में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है।