
जयपुर: लंबे समय से टले जा रहे दबादला नीति को लेकर ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने घोषणा की है। विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति घोषित की गई है। इस विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों का अब स्थानांतरण हो सकेगा। ट्रांसफर के लिए कुछ प्राथमिकताएं भी निर्धारित की गई हैं।
थर्ड ग्रेड टीचर को भी होगा लाभ
थर्ड ग्रेड टीचर भी इसी पंचायती राज शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, उन पर भी यह नियम लागू होंगे। इसमें सरकार ने स्थानांतरण में जो वरीयता निर्धारित की है, उसमें असाध्य रोग, विधवा परित्यक्ता महिला, दिव्यांग कार्मिक(70% से अधिक दिव्यांग), जिन कार्मिकों के पति अन्य जिलों में राज्य सेवा में है, और सरकार द्वारा प्रशासनिक कारणों के अनुसार स्थानांतरण होंगे।
इस ट्रांसफर नीति में जिस जिले में स्थानांतरण मांगा गया हो, यदि वहां रिक्त पद होंगे तो सरकार स्थानांतरण कर सकेगी। साथ ही उन कार्मिकों को न्यूनतम वर्तमान पदस्थापन पर 5 साल की सेवा पूर्ण अवधि शर्त रहेगी।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में स्थानांतरण नीति लेकर आई है, अब सरकार को तुरंत स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटा लेना चाहिए और टीएसपी और थर्ड ग्रेड सहित अन्य कार्मिकों को स्थानांतरण का लाभ देना चाहिए।



